खंड सोनीपत, मुरथल व कथूरा की पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन
सोनीपत, 11 अप्रैल। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि माननीय राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा (पंचकूला) द्वारा जारी अधिसूचना के तहत खंड सोनीपत, मुरथल एवं कथूरा की कुछ ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है।
खंड सोनीपत की ग्राम पंचायत महिपुर, रतनगढ़, सांदल कलां, निवादा, जुआं-1 एवं सलीमसर माजरा; खंड मुरथल की ग्राम पंचायत मुरथल एवं किशौरा; तथा खंड कथूरा की ग्राम पंचायत छिछड़ाना, भावड़-बूरा, छपरा, घड़वाल एवं कहैल्पा की मतदाता सूचियों का मिलान 12.09.2024 को प्रकाशित विधानसभा मतदाता सूचियों के आधार पर किया गया है। यह प्रकाशन हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियम 8(3) के अंतर्गत 11 अप्रैल 2025 को संबंधित जिला निर्वाचक अधिकारी द्वारा किया गया है।
उपायुक्त ने आगे बताया कि यदि किसी व्यक्ति को इन मतदाता सूचियों के संबंध में कोई दावा या आपत्ति हो, तो वह 11 अप्रैल से 18 अप्रैल 2025 तक संबंधित जिला निर्वाचक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इन दावों एवं आपत्तियों का निपटान 22 अप्रैल तक किया जाएगा।
इसके पश्चात, कोई भी अपील 25 अप्रैल तक उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), सोनीपत के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। सभी दावे और आपत्तियों का अंतिम निपटान 6 मई को किया जाएगा तथा मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 13 मई 2025 को किया जाएगा।
कोई भी नागरिक इन मतदाता सूचियों का निःशुल्क अवलोकन संबंधित जिला निर्वाचक अधिकारी के कार्यालय अथवा अपने क्षेत्र के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय में कर सकता है।


