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जिलाधीश डॉ० मनोज कुमार ने धारा-164 के तहत आदेश जारी करते हुए जिला में फसल अवशेष जलाने पर लगाया प्रतिबंध

सोनीपत, 06 अप्रैल। जिलाधीश डॉ० मनोज कुमार ने मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत आदेश जारी करते हुए जिला में गेहूं की फसल कटाई के बाद बचे अवशेषों व अन्य किसी प्रकार के अवशेष खेतों में जलाने पर प्रतिबंध लगाया है।

जिलाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) नई दिल्ली द्वारा फसल के अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगाने बारे भी निर्देश जारी किए गए है जिसके अन्तर्गत जुर्माने का भी प्रावधान है। प्रदेश सरकार द्वारा भी समय-समय पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी आदेशों की सख्ती से पालना हेतु निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि फसल की कटाई के बाद बचे अवशेषों को जला देने से उत्पन्न धुआं आसमान में चारों और फैल जाता है जो कि आमजन के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है।

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उन्होंने बताया कि आगजनी की घटनाओं से सम्पति तथा मानव जीवन को हानि की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। फसल की कटाई के बाद बचे अवशेषों को जलाने से पशुओं के चारे की कमी होने की भी संभावना बनी रहती है। फसल की कटाई के बाद बचे अवशेषों को जलाने से भूमि के मित्र कीट मर जाते है, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति कम होने से फसल की पैदावार पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति फसल अवशेष जलाने पर दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि यह आदेश 31 मई 2025 तक लागू रहेंगे।

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