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एक मुश्त निपटान स्कीम-2025 करदाताओं को पुराने वित्तीय बोझ से करेगी मुक्त-आयुक्त विनय प्रताप सिंह
इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपये तक की बकाया राशि वाले करदाताओं को 1 लाख रुपये तक की मिलेगी छूट

सोनीपत, 01 अप्रैल। आबकारी एवं कराधान आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि आर्थिक समृद्धि और सुशासन के लिए एक पारदर्शी और न्यायसंगत कराधान प्रणाली आवश्यक है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने कर प्रणाली सरल और प्रभावी बनाने के लिए एक मुश्त निपटान स्कीम 2025 को लागू किया है, जिससे व्यापारियों, उद्यमियों और निवेशकों को लाभ होगा और उन्हें पुराने वित्तीय बोझ से मुक्त करेगी। इस योजना के तहत व्यापारियों को तीन तीन स्लैब बनाकर ब्याज एवं पेनल्टी राशि को माफ करते हुए लाभांवित किया जाएगा।
आबकारी एवं कराधान आयुक्त विनय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को उप-आबकारी एवं कराधान कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग के अधिकारियों, जिला टैक्स बार व एंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारी तथा विभिन्न व्यापारीगण व अन्य अधिवक्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान आयुक्त ने कहा कि इस योजना के प्रति व्यापारियों को जागरूक करने के लिए सभी विभाग का सहयोग करें ताकि इस योजना का हर पात्र व्यापारी व छोटे करदाता लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना से हजारों करदाताओं, विषेशकर छोटे दुकानदारों, उद्यमियों व व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। यह स्कीम करदाताओं को पुराने वित्तीय बोझ से मुक्त कर एक नई शुरुआत करने का अवसर देगी।
उन्होंने बताया कि एक मुश्त निपटान स्कीम-2025’ स्कीम हरियाणा के उन करदाताओं के लिए है, जो किन्हीं कारणों से अपने करों की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर सके। इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपये तक की बकाया राशि वाले करदाताओं को 1 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। यह योजना आगामी 180 दिनों अर्थात 6 महीनों के लिए खुली रहेगी। उन्होंने करदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे अपने बकाया का भुगतान जल्द से जल्द करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए विवादों का समाधान कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके तहत विभिन्न विभागों ने समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग नाम से स्कीमें शुरू की हैं। एक मुश्त निपटान स्कीम-2025 भी उसी श्रृंखला की कड़ी है। इस योजना को शुरू करने का सरकार का उद्देश्य सिर्फ कर संग्रह करना नहीं बल्कि न्यायसंगत कर प्रणाली के माध्यम से विकास को गति देना है। इस योजना से राजस्व तो बढ़ेगा ही साथ में लोगों का सरकार में विश्वास और मजबूत होगा।
आयुक्त ने बताया कि इस स्कीम को लेकर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आबकारी एवं कराधान आयुक्त(जीएसटी) के जिला कार्यालय के भूतल पर स्थित जीएसटी सुविधा केन्द्र या फोन नंबर 0130-2987987 पर संपर्क कर सकते हैं।