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उपायुक्त ने अवैध निर्माण को रोकने और अनाधिकृत कालोनियों के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की आयोजित बैठक की करी अध्यक्षता

उपायुक्त ने अवैध कॉलोनियों में प्लॉट ना खरीदने की जिलावासियों से करी अपील

अवैध निर्माण पर पुर्णतः अंकुश लगाने के लिए दिए दिशा-निर्देश

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), नगर निगम पंचकूला और नगर परिषद कालका अवैध निर्माण के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्योरा नियमित रूप से करें प्रस्तुत – उपायुक्त

पंचकूला (चन्दरकान्त शर्मा)। उपायुक्त श्रीमती मोनिका गुप्ता ने आज जिला सचिवालय के सभागार में अवैध अतिक्रमण को रोकने और अनाधिकृत कालोनियों के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की और जिला में अवैध निर्माण पर पुर्णतः अंकुश लगाने के लिए दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों को एक बार अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद पुनः अतिरिक्रमण न हो सुनिश्चित करने के दिए निर्देश।

डीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए अवैध निर्माण होने से पहले की उसकी सूचना आपको मिलनी चाहिए ताकि अवैध निर्माण को समय रहते रोका जा सके। उन्होंने नगर निगम को अपनी बाउंडरी वाॅल दुरूस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने टीसीपी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियम और कानून सबके लिए बराबर है। भेदभाव की गुंजाइश नहीं है। एग्रीकल्चर जमीन पर एनओसी देने के बार ये सुनिश्चित करें कि जमीन पर खरीददार द्वारा खेतीबाडी ही की जा रही है। उन्होंने जिला राजस्व अधिकारी को जिला नगर योजनाकार को रजिस्ट्री होने के बाद सैल डीड के बारे में भी जानकारी देने के निर्देश दिए।

उन्होंने बैठक में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), नगर निगम पंचकूला और नगर परिषद कालका को पेरिफेरी नियंत्रण अधिनियम एवं पंजाब अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम 1963 के तहत अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध निर्माण के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्योरा नियमित रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने कहा कि पुलिस विभाग के संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में पैनी नजर रखें और सुनिश्चित करें कि जहां अवैध ढांचे या कॉलोनियों को गिराया गया है वहां बिना पूर्व अनुमति के दोबारा किसी प्रकार का निर्माण ना हो ताकि अवैध निर्माण पर अंकुश लगाया जा सके।

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उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के) के कार्यकारी अभियंताओं को नियंत्रित क्षेत्रों के बाहर शैड्यूल रोडस के साथ-साथ 30 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाही करने व रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने पुलिस विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए की अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने में किसी प्रकार की देरी ना हो। जिला नगर योजनाकार कार्यालय और पुलिस विभाग आपसी तालमेल से कार्य करें ताकि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।

उपायुक्त ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाही की समीक्षा करने के साथ साथ जिला नगर योजनाकार कार्यालय द्वारा जनवरी से मार्च 2024 तक जिला में अवैध अतिक्रमण और अनाधिकृत कॉलोनियों के विरूद्ध की गई कार्रवाही का ब्यौरा मांगा।

जिला नगर योजनाकार संजय नारग ने उपायुक्त को अवगत करवाया कि जनवरी से मार्च 2024 तक छह अवैध कॉलोनियों की पहचान की गई। इनमें से एक कॉलोनी को ध्वस्त किया गया और पांच कॉलोनियों के मामले में पुलिस विभाग को एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत भेजी गई है। इसके अलावा फरवरी और मार्च 2024 में उल्लंघना करने वाले सात मामलों में एफआरआई दर्ज करने के लिए शिकायत पुलिस विभाग को भेजी है। इसी प्रकार फरवरी और मार्च 2024 में कुल 14 अवैध निर्माण चिन्हित किये गए और सभी मामलों में उल्लंघना करने वालों को नोटिस जारी किए गए।

उपायुक्त ने कहा कि अवैध कॉलोनियों और निर्माण के विरूद्ध कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी। उन्होंने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि वे अवैध कॉलोनियों में किसी भी प्रकार के प्लॉट ना खरीदें।

इस अवसर पर एसडीएम पंचकूला चंद्रकांत कटारिया, नगर निगम संयुक्त आयुक्त सिमरनजीत, जिला नगर योजनाकार संजय नारग, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के) पंचकूला के कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के) कालका के कार्यकारी अभियंता, यूएचबीएन बरवाला के एसडीओ, नगर परिषद कालका के एमई, नगर निगम पंचकूला के जोनल टेक्सेशन अधिकारी, जेई सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।

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