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गोहाना सी ए एसोसिएशन ने हरियाणा के नये बजट पर की समीक्षा बैठक 

गोहाना,19 मार्च : आज सी ए एसोसिएशन, गोहाना की मीटिंग सीए कर्मबीर लठवाल की अध्यक्षयता में सी ए सोनू फोर के कार्यालय में हुई। जिसमे सीए नवीन गर्ग, सी ए सोनू फ़ोर, सी ए हिमांशु रंग, सी ए सुमित मित्तल आदि उपस्थित रहे।

आज की मीटिंग में माननीय मुख्य मंत्री एवं वित्त मंत्री, हरियाणा सरकार श्री नायब सिंह सैनी द्वारा हरियाणा विधानसभा में 17 मार्च 2025 को पेश किए गए बजट पर चर्चा की गई तथा सीए कर्मबीर लठवाल, प्रधान गोहाना सी ए एसोसिएशन ने इस विषय पर जानकारी दी ।

बजट के द्वारा हरियाणा सरकार ने हरियाणा वैल्यू एडेड क़ानून 2003 में 30/06/2017 से पहले के पुराने मामलो का निपटारा करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओ. टी. एस.) को स्वीकृति दे दी है जो अगले सप्ताह से लागू हो जाएगी इसके अंतर्गत छोटे करदाता जिनकी बकाया राशि 1 लाख से कम है उनके कर ब्याज और जुर्माना को पूर्णतः माफ़ कर दिया जाएगा। जिन करदाताओं की बकाया राशि 1 लाख से 10 लाख रुपए तक है उनके कर, ब्याज और जुर्माना की राशि का 60% माफ कर दिया जाएगा। जिन व्यापारियो की बकाया राशि 10 लाख रुपए से 10 करोड रुपए के बीच है उनको ब्याज, जुर्माना और कर में 50% की माफी दी जाएगी। कुल मिलाकर लगभग 2 लाख छोटे एवं मध्य व्यपारियों को इसका लाभ मिलेगा।

सी ए एसोसिएशन गोहाना द्वारा माननीय मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद किया गया क्योंकि उन्होंने 2 जनवरी 2025 को गुरुग्राम में सी ए एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा दिए गए सुझाव को अपने बजट भाषण का हिस्सा बनाया और उने लागू करने का प्रस्ताव भी रखा।

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जैसे- i. अभी तक आबकारी एवं कराधान अधिकारी ( ईटीओ ) को कर मामलों में डिमांड नोटिस देने के लिए कोई सीमा नहीं है 1 अप्रैल 2025 से 2 करोड रुपए से अधिक कर की डिमांड वाले मामलों में अब ईटीओ की बजाय उप-आबकारी एवं कराधान अधिकारी ( डी इ टी सी ) को नोटिस जारी करने के लिए अधिकृत किया जाएगा

ii. हरियाणा जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 61 के तहत समन जांच करने के लिए सक्षम अधिकारी अभी तक आबकारी एवं कराधान अधिकारी (ईटीओ) है करदाताओं की परेशानी को कम करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि इस धारा के अंतर्गत समन जाँच अब संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के उपरांत ही शुरू की जा सकेगी।

iii. हरियाणा जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 65 के अंतर्गत अब तक एक-एक वर्ष का ऑडिट करने का प्रावधान था लेकिन अब करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जीएसटी अधिकारियों द्वारा भी एक साथ तीन-चार वर्षो का ऑडिट किया जा सकेगा।

iv. हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 66 में विशेष लेखा परीक्षण करवाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट का पैनल बनाए जाने का प्रस्ताव भी रखा है

जीएसटी विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने हर ईटीओ और डी ई टी सी के कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने और अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक नया प्रशिक्षण संस्थान बनाए जाने का प्रस्ताव भी रखा है।

सी ए एसोसिएशन गोहाना सभी व्यापारियों को सूचित करना चाहते हैं कि यह सभी प्रावधान तब लागू होंगे जब हरियाणा सरकार द्वारा इनके लागू करने बारे में नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। अतः ये प्रावधान अभी से लागू नहीं है।

Khabar Abtak

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