सोनीपत यातायात पुलिस ने चालान न भरने वालों पर सख्ती करते हुए आज चलाया स्पेशल अभियान, 86 वाहन चालकों को किया डीटेन

सोनीपत, 7 मार्च : पुलिस महानिरीक्षक यातायात एवं हाइवे के आदेशानुसार व पुलिस आयुक्त सोनीपत श्रीमती नाज़नीन भसीन के निर्देशानुसार आज पुलिस उपायुक्त यातायात श्री नरेन्द्र कादयान के नेतृत्व में यातायात नियम का पालन नहीं करने पर चालान कटने के बाद भी उसका भुगतान नहीं करने वालों से खिलाफ आज सख्ती बरतते हुए 86 वाहन चालकों को डीटेन किया गया | जिसमें से 20 वाहन चालकों ने अपने बकाया चालानों का मौका पर कुल 24 हजार रुपए का भुगतान किया है।
इस सम्बंध में विस्तृत जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त यातायात एवं पश्चिम जोन सोनीपत श्री नरेन्द्र कादयान ने बतलाया कि भविष्य में चालान न भरने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। इसमें भी तीन माह बीतने के बाद भी चालान नहीं भरने वालों को रोक कर यातायात पुलिस पूछताछ कर सकेगी। पुलिस की तरफ से चालान कटने के बाद भी उसका भुगतान नहीं करने वालों को लेकर सलाह जारी की है। ऐसे वाहन चालकों को जल्द चालान भरने की अपील भी की गई है। पुलिस ने उन लोगों के लिए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है जो लंबे समय तक ट्रैफिक चालान का भुगतान करने से बचते हैं। लंबित ट्रैफिक चालान के मामले में सोनीपत पुलिस ने अब अलग से कदम उठाए हैं।
उन्होने कहा कि चालान का भुगतान 90 दिन के अंदर नहीं करते हैं तो धारा 167(8) केंद्रीय मोटर अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई कर पुलिस आपके वाहन को रोक सकती है। पुलिस चालक को रोककर उससे पूछताछ कर सकती है। पुलिस की लोगों को सलाह है कि वह समय रहते अपने चालान का भुगतान करें।
डीसीपी ट्रैफिक नरेंद्र कादियान ने आदेश भी दिया है कि सभी अधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में लोगों को सूचित करेंगे कि जिस भी चालक का ट्रैफिक नियम उल्लंघन के लिए चालान लंबित है, उसे 90 दिनों के भीतर जुर्माना भरना होगा।
उन्होंने बताया कि वाहनों की दोबारा जांच के दौरान अगर 90 दिनों के बाद भी चालान का भुगतान बकाया पाया जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167 (8) के तहत वाहन को रोका जा सकता है। वाहन चालक ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को क्यूआर कोड भी जारी कर दिए गए हैं।