सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के चलते जिलाधीश डॉ० मनोज कुमार ने जारी किए धारा 163 के आदेश ; परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में फोटोस्टेट की दुकानें रहेंगी बंद
-जिला में 04 अप्रैल तक आयोजित होगी सीबीएसई बोर्ड की 10 व 12वीं की परीक्षाएं
सोनीपत, 19 फरवरी। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली(सीबीएसई) की 10 व 12वीं कक्षा के लिए होने वाली परीक्षाओं के चलते जिलाधीश डॉ० मनोज कुमार ने धारा-163 के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने अपने आदेशाों में बताया कि सीबीएसई की परीक्षाएं 04 अप्रैल तक प्रात: 10 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक आयोजित होंगी इसलिए जिले में बनाए गए परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर परिधि में पाबंदियां रहेंगी।
जिलाधीश द्वारा जारी किए आदेशों में कहा गया है कि परीक्षाओं को निर्बाध व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत जिला की सीमा में आने वाले सभी परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि व परीक्षा केन्द्र में आग्नयास्त्र, तलवार, गण्डासी, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू तथा अन्य हथियार व मोबाईल फोन लेकर जाने अलावा 5 या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। आदेशों में कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की सीमा में आने वाली फोटो स्टेट की दुकान परीक्षाओं के समय बंद रहेगी।
उन्होंने अपने आदेशों में कहा कि यह आदेश परीक्षार्थियों ड्यूटी देने वाले स्टाफ व पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जो भी जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


