लोन का ट्रैक्टर खरीद कर किस्त ना भरने की धोखाधड़ी करने के आरोपी को किया गिरफ्तार, न्यायालय में किया पेश

गोहाना :-6 जनवरी : जिले की क्राईम युनिट गोहाना की पुलिस टीम नें धोखाधड़ी कर ट्रैक्टर लेने व किस्त ना भरने की घटना में संलिप्त आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी भलेराम उर्फ बाबा पुत्र भीम निवासी वजीरपूरा गोहाना जिला सोनीपत का रहने वाला है।
इस प्रकरण की विस्तृत जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बतलाया की दिनांक 3 जनवरी 2025 को जगबीर पुत्र रमेश कुमार निवासी हसनगढ गोहाना जिला सोनीपत नें क्राईम युनिट गोहाना में शिकायत दी की हिमाशुं पुत्र भलेराम निवासी वजीरपुरा मेरा दोस्त है। जनवरी 2024 में हिमांशु व उसके पिता भलेराम पुत्र भीम ने मेरे से कहा था कि मुझे नया ट्रैक्टर लेना है जो मैं और मेरा पिता भलेराम पहले से ही बैक से डिफाल्टर है हमे बैंक लोन नही देगा। यदि तुम अपने नाम से लोन पर ट्रैक्टर निकलवा कर हमे दे दो तो हम लोन कि किस्त समय पर भर देगे। जो मैने हिमांशु को अपना अच्छा दोस्त मान कर 09.01.2024 को आई. सी. आई. सी. आई. बैंक गोहाना से अपने नाम पर लोन लेकर सोनालिका 60 4 बाई 4 ट्रैक्टर हिमांशु व उसके पिता भलेराम को दिलवा दिया। उसके बाद हिमांशु व उसके पिता भलेराम ने ट्रैक्टर कि किस्त नही भरी। जो बैंक वालो के फोन किस्त भरने बारे मेरे पास आने लगे। जो मैंने हिमाशु व भलेराम को किस्त भरने बारे कहा तो हिमांशु व भलेराम ने किस्त भरने से मना कर दिया। और बोले कि कौन-सा ट्रैक्टर कोन-सी किस्त। हमारे पास कोई ट्रैक्टर नही है। जो हिमाशु व भलेराम ने मेरे नाम से लिए ट्रैक्टर को कही बेच दिया है या कही छिपा रखा है। न ही ट्रैक्टर कि किस्त भर रहे है। जो इन दोनो ने ऐसा करके मेरे साथ धोखेबाजी की है। इस घटना का भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत थाना शहर गोहाना में अभियोग दर्ज किया गया था।
क्राईम युनिट गोहाना की अनुसंधान की टीम में नियुक्त उप निरीक्षक नवीन नें अपनी पुलिस टीम के साथ घटना में संलिप्त आरोपी भलेराम उर्फ बाबा पुत्र भीम निवासी वजीरपूरा गोहाना जिला सोनीपत को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेशकर न्यायालय के आदेशानुसार जमानत पर रिहा किया गया है।


