आयकर रिटर्न्स (ITR) फ़ाइल करने का आखरी मौका
गोहाना :-27 दिसंबर : आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 की आयकर रिटर्न्स (ITR) दाखिल करने की आखरी तारीख ऑडिट वाले केस में 15/11/2024 और बिना ऑडिट वाले केस में 31/07/2024 थी जो कि अब जा चुकी है लेकिन अब भी आप अपनी आयकर रिटर्न्स लेट फीस के साथ 31/12/2024 तक दाखिल कर सकते हो। परन्तु यदि आप कि कुल आय 2.50 लाख से ज्यादा परन्तु 5 लाख से कम है तो 1000 रूपये की लेट फीस और यदि आप की कुल आय 5 लाख से अधिक है तो 5000 रूपये की लेट फीस देनी होंगी। यह जानकारी सीए कर्मबीर लठवाल प्रधान सीए एसोसिएशन गोहाना ने दी
आयकर कि धारा 139(5) के अनुसार यदि आप ने अपनी रिटर्न्स फ़ाइल भी कर दी है परन्तु उस में कोई गलती हो गई है या कोई आय कम या ज्यादा दिखाई गई है तो भी आप अपनी आयकर रिटर्न्स में 31/12/2024 तक बिना किसी लेट फीस के सुधार कर सकते है।
अतः आप 31/12/2024 के बाद अपनी आयकर की रिटर्न्स बिना किसी अतरिक्त लेट फीस, ब्याज और टैक्स के दाखिल नहीं कर सकते। और यदि आप इस के बाद अपनी आयकर कि धारा 139(8A) के तहत अपनी आयकर रिटर्न्स दाखिल करते है तो आप को लेट फीस (जो की 1000 या 5000 रूपये ) के साथ-साथ नार्मल टैक्स से अतरिक्त टैक्स का कम से कम 25% और अधिकतम 50% पनेल्टी के रूप में देना होगा। इस तरह कि रिटर्न्स को आयकर की भाषा में अपडेटेड रिटर्न्स (ITR-U) कहते है। अतः अपनी आयकर रिटर्न्स दाखिल करने के लिए अपने कर सलाहकार से मिले और अपनी सही सही जानकारी देकर रिटर्न्स दाखिल करवाए।