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हरियाणा में विधान सभा चुनाव के मतदान के दिन 5 अक्टूबर को सरकार ने एक दिन की सरकारी छुट्‌टी घोषित कर दी है

चंडीगढ़ :-24 सितम्बर : हरियाणा में विधान सभा चुनाव के मतदान के दिन 5 अक्टूबर को सरकार ने एक दिन की सरकारी छुट्‌टी घोषित कर दी है

हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों के लिए हो रहे चुनाव की वोटिंग 5 अक्टूबर को होगी। इसे देखते हुए सरकार ने एक दिन की सरकारी छुट्‌टी घोषित कर दी है। इसके अलावा प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी 5 अक्टूबर का दिन पेड हॉलिडे रहेगा।

सरकार के आदेश के मुताबिक वोटिंग के दिन राज्य सरकार के अधीन आते सभी विभागों के कार्यालयों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और शिक्षण संस्थानों में सवैतनिक अवकाश (पेड-लीव) रहेगा।

इसके अलावा सभी फैक्ट्रियों, निजी व्यवसायिक संस्थानों, दुकानों में भी इस दिन कर्मचारियों के लिए पेड अवकाश रहेगा, ताकि कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। हरियाणा श्रम विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है।

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48 घंटे नहीं होगी शराब बिक्री
हरियाणा विधानसभा चुनाव के तहत 5 अक्टूबर को वोटिंग और मंगलवार 8 अक्टूबर को काउंटिंग के दिन ड्राई-डे रहेगा। इन 2 दिनों में कोई भी स्पिरिट युक्त पदार्थ या शराब और इसी तरह अन्य पदार्थ किसी होटल में बेचना या वितरित करने पर रोक रहेगी।

पूरे प्रदेश में 48 घंटों के दौरान शराब ठेकों, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब समेत अन्य जगहों पर शराब बेचने या परोसने की इजाजत नहीं होगी। जो इसका उल्लंघन करता पकड़ा गया, उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 सी के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) पंकज अग्रवाल ने कहा कि शराब पर रोक के आदेश मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश को रोकने के लिए दिए गए हैं। इनमें लाइसेंस धारकों पर भी यह पाबंदी का नियम लागू होगा। इस दौरान चुनाव आयोग की टीमें शराब के भंडारण की भी जांच करेंगी।

 

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