चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी 30 तक पुन: कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन

गोहाना :-25 जून : जिन चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन का आवेदन लेट फाइलिंग या कोड गलत होने से रद्द कर दिया गया था, आयकर विभाग के पोर्टल पर वे 30 जून तक पुनः आवेदन कर सकते हैं। मंगलवार को यह जानकारी गोहाना सी.ए. एसोसिएशन के अध्यक्ष कर्मबीर लठवाल ने दी। वह पानीपत चुंगी पर स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे । उनके अनुसार अगर कोई आवेदन किसी अन्य आधार पर रद्द किया गया था, उसके लिए आई.टी.ए.टी. में अपील ही करनी होगी ।
कर्मबीर लठवाल के अनुसार अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी 31 मार्च 2021 तक रजिस्टर्ड था, पर 30 सितंबर 2023 तक रिन्यू नहीं करवाया तथा उसका फार्म भरते समय गलत कोड के चलते किसी दूसरी कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन हो गया, तब भी 30 जून तक अपनी संस्था को रिन्यू करवा सकते हैं या अपने द्वारा की गई गलती को सुधारा जा सकता है।
सी.ए. एसोसिएशन के अध्यक्ष लठवाल ने आगे बताया कि जिन ट्रस्टों और सोसाइटियों को एक अप्रैल 2021 के बाद प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल गया था, लेकिन उन्होंने अब तक परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं किया है, वे भी सही कोड भरते हुए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं अन्यथा रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा।



