एक और नया सरकारी नियम : अब जी.एस.टी. नंबर को भी आधार से लिंक करना अनिवार्य
गोहाना :-26 मई : पहले आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक किया गया। उसी तर्ज पर अब जी.एस.टी. नंबर को भी आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। रविवार को यह जानकारी सी.ए. पारुल गुप्ता ने दी। वह पटेल बस्ती स्थित अपने कार्यालय में इस की प्रक्रिया की जानकारी दे रही थीं।
उन्होंने बताया कि जी.एस.टी. नंबर को आधार नंबर से लिंक करने के लिए जब आप जी.एस.टी. के पोर्टल पर जाएंगे, पोर्टल आपको दो ऑप्शन दिखाएगा।
एक : सेंड आधार ऑथेंटिकेशन लिंक,
दो : अपलोड आधार ई के.वाई.सी. डॉक्यूमेंट्स ।
जब पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तब आपके पास पोर्टल से आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए एक लिंक भेज दिया जाएगा।
जब उस लिंक को ओपन करेंगे, तब उसमें वह आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। अपना आधार नंबर फीड करेंगे और उसके बाद एक कंप्यूटर जेनरेटेड ओ.टी.पी. आपके उस मोबाइल नंबर पर जाएगा जो आधार नंबर से लिंक है । फिर वह ओ.टी.पी. आप फीड कर देंगे। उसके बाद आपका आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा।
उन्होंने आगे बताया कि दूसरी प्रक्रिया में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और उसके बाद अपना आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। जब आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे और अपना काम, जो आप पोर्टल पर करना चाहते हैं वह कर पाएंगे।
यह सुनिश्चित अवश्य करें कि आपका आधार पैन से लिंक है और आपके आधार नंबर में आपका अपडेटेड मोबाइल नंबर अवश्य हो । ऑथेंटिकेशन के लिए जो ओ.टी.पी. जाएगा, वह उसी नंबर पर जाएगा जो आपके आधार कार्ड में लिंक होगा ।यदि वह नंबर बंद हो चुका है तो पहले आप अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराएं।
पारुल गुप्ता ने आगे बताया कि इंडिविजुअल के केस में प्रोपराइटर का आधार नंबर लिंक होगा, पार्टनरशिप के केस में किसी भी पार्टनर का आधार नंबर लिंक किया जा सकता है, एच.यू.एफ. के केस में कर्ता का आधार नंबर लिंक होगा, कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर या किसी भी पूर्णकालिक निदेशक का आधार लिंक करवाया जा सकता है। ए.ओ.पी., बी ओ.आई. और सोसायटी के केस में मैनेजिंग कमेटी के किसी भी मेंबर का आधार लिंक कराया जा सकता है।