गोहाना की सी. ए. एसोसिएशन की बैठक में अध्यक्ष ने किया खुलासा ; नई ओ.टी.एस. में न पेनल्टी जमा करवानी पड़ेगी, न व्याज
गोहाना :-12 फरवरी: हरियाणा सरकार द्वारा एक जनवरी से प्रभावी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ( ओ.टी.एस.) में न तो पेनल्टी जमा करवानी पड़ेगी और न ही ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। विवादित टैक्स में भी 70 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
सोमवार को यह खुलासा गोहाना सी.ए. एसोसिएशन की बैठक में इस एसोसिएशन के अध्यक्ष कर्मबीर लठवाल ने किया। उनके अनुसार नई ओ.टी.एस. के दायरे में वे सब व्यापारी आएंगे जो जी.एस.टी. लागू होने से पहले वैट और सेल्ज टैक्स एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रड थे तथा उन्होंने 30 जून 2017 तक के किसी भी वर्ष के टैक्स की डिमांड की राशि को 31 मार्च 2023 तक जमा नहीं करवाया।
उनके अनुसार इस स्कीम के लिए 31 मार्च तक ओ.टी.एस.-1 फार्म पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा देय टैक्स को इसी तारीख तक जमा करवा देना होगा। जिन व्यापारियों की टैक्स की अदायगी 10 लाख से अधिक की होगी, वे इसका भुगतान दो से तीन किस्तों में कर सकेंगे। इस अवसर पर सी. ए. एसोसिएशन के सदस्यों में नवीन गर्ग, सुमित मित्तल, पारुल गुप्ता, सोनू फोर, सौरभ गोयल आदि भी मौजूद रहे।