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हरियाणा सरकार का बड़ा चुनावी दांव, पिछड़ा वर्ग की छह जातियां अनुसूचित जाति में शामिल

विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15, 18 और 19 दिसंबर को होगा। हालांकि सत्र की अवधि पर अंतिम मुहर बीएसी (बिजनेस एडवाइजरी कमेटी) की बैठक में लगेगी। साथ ही मंत्रिपरिषद ने सदन के विधायी कार्यों के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।

चंडीगढ़ :- हरियाणा मंत्रिमंडल की सोमवार को हुई बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र समेत कई फैसलों को मंजूरी दी गई। 15 दिसंबर से शुरू होने वाला विधानसभा का शीतकालीन सत्र तीन दिन का होगा। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार हर वर्ग को लुभाने का प्रयास कर रही है। इसी के तहत मंत्रिमंडल की बैठक में पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए में शामिल अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरि, तुरी या थोरी, राय सिख जातियों को हरियाणा अनुसूचित जाति वर्ग सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया। अब इन जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग का लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने कैंसर के तीसरे व चौथे चरण के मरीजों को पेंशन देने और जीएसटी प्रणाली से पहले के बकाया वैट के भुगतान में एकमुश्त समाधान योजना लाने को भी मंजूरी दी है।

कैंसर के तीसरे और चौथे चरण के रोगियों को वृद्धावस्था पेंशन के सामान मासिक पेंशन दी जाएगी। यानी यह योजना यदि अगले महीने से लागू होती है तो वृद्धावस्था पेंशन की तरह कैंसर रोगियों को 2700 रुपये मिलेंगे। एक जनवरी 2024 से उन्हें तीन हजार रुपये दिए जाएंगे। राज्य में कैंसर की तीसरी और चौथे चरण के 22,808 मरीज हैं। मरीजों का यह राहत किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दिए जा रहे लाभ के अतिरिक्त होगी। इस योजना का लाभ उन मरीजों को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना आय अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि को छोड़कर तीन लाख रुपये से कम होगी और वह हरियाणा में कम से कम 15 साल से रह रहा हो। आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा 9 मई 2022 को अंबाला में अटल कैंसर सेंटर के उद्घाटन पर घोषणा की थी

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विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15, 18 और 19 दिसंबर को होगा। हालांकि सत्र की अवधि पर अंतिम मुहर बीएसी (बिजनेस एडवाइजरी कमेटी) की बैठक में लगेगी। साथ ही मंत्रिपरिषद ने सदन के विधायी कार्यों के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।

बकाया वैट की वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना

मंत्रिमंडल ने जीएसटी से पहले के बकाया वैट के मामलों के निपटान के लिए एकमुश्त समाधान योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत व्यापारियों को कर की पूरी राशि का एक साथ भुगतान करना होगा। इस पर सरकार व्यापारियों का ब्याज और जुर्माना माफ कर सकती है। हालांकि सरकार ने अभी पूरी योजना का खुलासा नहीं किया है। यह योजना दिसंबर से वित्तीय वर्ष के अंत तक पेश किए जाने की संभावना है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सूत्रों के अनुसार लगभग 30 हजार करोड़ रुपये की राशि बकाया है, जिसे वसूलने के लिए सरकार योजना लायी है।
मंत्रिमंडल ने हरियाणा पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए सूची में क्रम संख्या 31 पर जंगम-जोगी जाति शब्द को संशोधित कर जंगम करने को मंजूरी दे दी है। हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग राज्य के ”नायक” समुदाय को अनुसूचित जाति वर्ग की सूची में शामिल करने के लिए केंद्र को पत्र भेजेगा। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार सरकार आगे की कार्यवाही करेगी।
Khabar Abtak

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