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डीएलएसए द्वारा गांव ककरोई, रत्तनगढ़ व भटना जफराबाद में आयोजित किया गया विधिक जागरूकता शिविर

-कृषि विशेषज्ञों ने पराली जलाने से होने वाले नुकसानों के बारे में किसानों को किया जागरूक, कार्यक्रम में किसानों ने पराली न जलाने की ली शपथ

-विधिक जागरूकता शिविर में ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण व कानूनी जागरूकता का संदेश दिया गया

सोनीपत, 29 अक्टूबर। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगजीत सिंह एवं डीएलएसए सचिव प्रचेता सिंह के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) द्वारा गांव ककरोई, रत्तनगढ़ और भटना जफराबाद की चौपालों पर विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया।

जागरूकता शिविर में विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने ग्रामीणों को नालसा व हालसा की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। अधिवक्ताओं ने बताया कि जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 3 लाख से कम है, वे अपने मामलों के लिए नि:शुल्क पैनल अधिवक्ता की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ग्रामीणों को यह भी बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय जिला न्यायालय परिसर (ग्राउंड फ्लोर) पर स्थित है, जहां प्रतिदिन प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे तक नि:शुल्क कानूनी सलाह दी जाती है।

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इस दौरान कृषि विभाग के विशेषज्ञों ने किसानों को पराली जलाने के पर्यावरणीय और स्वास्थ्य दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि पराली जलाने से न केवल वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याएँ बढ़ती हैं, बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी घटती है। साथ ही किसानों को यह भी अवगत कराया गया कि पराली जलाना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए 05 हजार से 30 हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को पूसा डीकंपोजर, कंपोस्ट या वर्मी कम्पोस्ट निर्माण तथा पशु चारे के रूप में पराली उपयोग जैसे पर्यावरण-हितैषी विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे उपाय न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद करते हैं बल्कि किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। शिविर के अंत में सभी ग्रामीणों ने पराली न जलाने की शपथ ली और यह संकल्प लिया कि वे पर्यावरण संरक्षण और कानूनी जागरूकता के प्रसार में सक्रिय योगदान देंगे।

डीएलएसए के अधिवक्ताओं ने बताया कि नि:शुल्क विधिक सहायता के लिएजिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाईन नंबर 0130-2220057 या नालसा के टोलफ्री हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क कर सकते हैं। शिविर में अधिवक्ता सोनिया, विकास सैनी, अनुराधा पुनिया तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से आकाश, नीतू, विपिन, तिलक, डॉ. अजय देशवाल एवं नीतिन ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम में ग्रामवासी, महिलाएं, किसान एवं युवा बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

 

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