हरियाणा सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों से न रहे कोई भी पात्र जिलावासी वंचित – उपायुक्त सुशील सारवान
जिलावासी सरकारी योजनाओं से जुड़कर अपने व्यवसाय के लिए सस्ती ब्याज दर पर लें ऋण

सरकारी योजनाओं का मिले आमजन को लाभ, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं सभी मनरेगा वर्कर
सोनीपत,(अनिल जिंदल), 10 जुलाई। हरियाणा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का जिलावासियों को सरलता व सहजता से लाभ कैसे मिले, इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए वीरवार को लघु सचिवालय में उपायुक्त सुशील सारवान की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले में कार्य कर रहे सभी एबीपीओ, पीओ, बीपीएम सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों एवं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने कहा कि जिले का कोई भी पात्र नागरिक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ गांव व शहरों में रहने वाले प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए पूरी गंभीरता से कार्य किया जाए।
सीईओ जिला परिषद अभय सिंह जागंड़ा ने सभी एबीपीओ को निर्देश दिए कि मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के अंतर्गत कार्यरत सभी वर्करों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए, साथ ही नए पात्र लाभार्थियों का भी पंजीकरण करवाया जाए। उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं।
सीईओ ने हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन तथा अन्य योजनाओं की भी विस्तार से जानकारी दी तथा सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं से जोड़ें, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग आत्मनिर्भर बन सकें।
एलडीएम हरिश कुमार वर्मा ने बैठक के दौरान बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न ऋण योजनाओं का उद्देश्य लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि जिलावासियों को अपने व्यवसाय के लिए सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाने हेतु प्रेरित किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभों की जानकारी दी।
एलडीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सरकार छोटे व्यवसायों के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करती है, जिसे तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनमें शिशु ऋण 50,000 रुपये तक, किशोर ऋण 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक, तरुण ऋण 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक दिया जाता है। इसके साथ ही 10 लाख रुपए तक के लोन को सही रूप से चूकने पर 20 लाख रुपए तक का तरुण प्लस लोन भी उपलब्ध करवाया जाता है। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को 5 से 7 दिन के बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिन या उससे अधिक के उन्नत प्रशिक्षण के उपरांत सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना पारंपरिक पेशों से जुड़े लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है।
उन्होंने जिलावासियों से आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना तथा अन्य जनहितकारी स्कीमों से जुड़कर उनका लाभ अवश्य लें।
इस अवसर पर डीडीपीओ ललिता वर्मा, एक्सईएन कुलबीर सिंह, तथा अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।