निजी एजेंट की ठगी से बचने के लिए कानूनी प्रक्रिया से ही लें बच्चा गोद-उपायुक्त सुशील सारवान

सोनीपत, ( अनिल जिंदल ), 08 जुलाई। उपायुक्त सुशील सारवान ने आम नागरिकों विशेषकर नि:संतान दंपतियों से यह अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी बच्चे को गोद लेने के लिए केवल वैधानिक प्रक्रिया का ही पालन करें। दत्तक ग्रहण एक संवेदनशील, सामाजिक और कानूनी प्रक्रिया है, जिसे पूरी पारदर्शिता और बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए क्रियान्वित किया जाता है। यदि यह प्रक्रिया किसी निजी एजेंट या बिचौलिये के माध्यम से अवैध रूप से की जाती है, तो यह कानून का उल्लंघन माना जाता है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
उन्होंने कहा कि बाल गोद लेने की प्रक्रिया केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) की वेबसाइट www.cara.nic.in पर पंजीकरण से शुरू होती है। इसके पश्चात, एक विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी (एसएए) द्वारा इच्छुक दंपत्तियों की होम स्टडी रिपोर्ट (एचएसआर) तैयार की जाती है, जिसमें उनकी मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता है। इसके बाद पात्र दंपति को उपयुक्त बच्चे से मिलान कर जिला न्यायधीश के आदेश द्वारा दत्तक ग्रहण पूरा किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया कानूनी और गोपनीय होती है।
उपायुक्त ने कहा कि जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा जरूरत मंद दंपतियों को दत्तक ग्रहण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी, मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि इच्छुक दंपति जानकारी के अभाव या झूठे वादों के कारण ठगी या अवैध प्रक्रिया का शिकार न हों। उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे को खरीदने या बेचने का प्रयास करना गंभीर दंडनीय अपराध है। दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 एवं किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बच्चे की खरीद-फरोख्त करता है तो उसे तीन से पाँच साल तक की कैद, एक लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि सभी नागरिक केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों और सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया अपनाएं।
उन्होंने बताया कि जिला बाल संरक्षण इकाइ के द्वारा दत्तक ग्रहण से संबंधित प्रक्रियाएं, दस्तावेजी सहायता, परामर्श एवं पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। किसी भी जानकारी, सहायता या परामर्श हेतु नागरिक जिला बाल संरक्षण इकाई, कक्ष संख्या 304, लघु सचिवालय, सोनीपत, पोर्टल www.cara.nic.in,चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 (24&7 नि:शुल्क सेवा) पर संपर्क कर सकते हैं।