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बाल यौन संरक्षण अधिनियम व जुनाइल जस्टिस अधिनियम के सम्बन्ध में वर्कशॉप का आयोजन

सोनीपत, 5 अप्रैल : पुलिस प्रवक्ता कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज दिनांक 05 अप्रैल दिन शनिवार को पुलिस आयुक्त सोनीपत श्रीमती नाज़नीन भसीन IPS के निर्देशानुसार जिला बाल संरक्षण कार्यालय द्वारा लघु सचिवालय सोनीपत के मीटिंग हॉल में बाल यौन संरक्षण अधिनियम व जुनाइल जस्टिस अधिनियम के सम्बन्ध में वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। जिसमें जिला बाल संरक्षण कार्यालय से डॉक्टर राजसिंह सांगवान व उसकी टीम द्वारा वहाँ उपस्थित जिला सोनीपत पुलिस के अधिकारयों व कर्मचारियों को बाल यौन संरक्षण अधिनियम व जुनाइल जस्टिस अधिनियम के बारे में जानकारी दी l

इस दौरान जिला बाल संरक्षण कार्यालय की टीम ने बाल यौन संरक्षण अधिनियम व जुनाइल जस्टिस अधिनियम के बारे में विस्तारपूर्वक बतलायाl जिसका विवरण इस प्रकार से है:-

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*जुनाइल जस्टिस अधिनियम*:- इस अधिनियम को किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 कहा जाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। इस अधिनियम के प्रावधान देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों से संबंधित सभी मामलों पर लागू होंगे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं – (मैं) कानून से संघर्षरत बच्चों की गिरफ्तारी, हिरासत, अभियोजन, दंड या कारावास, पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास, गोद लेने, पुनः एकीकरण और पुनर्स्थापन से संबंधित प्रक्रियाएं आदिl

*बाल यौन संरक्षण अधिनियम*:- बाल यौन संरक्षण अधिनियम के तहत यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम-2012 (POCSO अधिनियम) और इसके नियम बच्चों को शारीरिक, भावनात्मक या यौन शोषण से बचाने के उद्देश्य से बनाए गए थे, साथ ही सभी चरणों में बच्चों के हितों की रक्षा भी की गई थी। 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्ति, पुरुष या महिला, POCSO अधिनियम के तहत सुरक्षा पाने के हकदार हैं।

इस अवसर पर जिला सोनीपत पुलिस के थाना प्रबन्धक, चौकी इन्चार्ज व अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहेंl

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