Breaking NewsBusinessGohanaSocial

आयकर विभाग के नये नियम : ट्रस्ट और सोसायटी ने नहीं दिया दान का प्रमाणपत्र तो आयकर में नहीं मिलेगी छूट

गोहाना :-10 मई : यदि दान का प्रमाणपत्र नहीं दिया तो अब आयकर में छूट भी नहीं मिलेगी । शुक्रवार को यह खुलासा गोहाना सी. ए. एसोसिएशन के अध्यक्ष कर्मबीर लठवाल ने किया ।

कर्मबीर लठवाल के अनुसार जो चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसायटी आयकर अधिनियम 12 ए- ए. बी. और 80 जी ( 5) के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, को 31 मार्च 2024 तक प्राप्त दान की स्टेटमेंट फॉर्म नंबर 10 बी.डी. में आयकर विभाग को देनी होगी। ट्रस्ट और सोसायटी को दानदाता को दान का प्रमाणपत्र फॉर्म नंबर 10 बी.ई. में जारी करना होगा ।

WhatsApp Image 2024-08-14 at 9.41.16 AM (2)
WhatsApp Image 2024-08-14 at 9.41.16 AM (3)
WhatsApp Image 2024-08-03 at 12.46.12 PM
WhatsApp Image 2024-08-03 at 12.55.06 PM
c3875a0e-fb7b-4f7e-884a-2392dd9f6aa8
1000026761
WhatsApp Image 2024-07-24 at 2.29.26 PM

अध्यक्ष का कहना है कि जो ट्रस्ट और सोसायटी दानदाता को 31 मई 2024 तक वांछित प्रमाणपत्र जारी नहीं करेगा, उस पर विभाग 200 रुपए प्रतिदिन की दर से पैनल्टी लगाएगा |दानदाता को आयकर छूट का लाभ लेने के लिए अपनी आयकर रिटर्न में संस्था का नाम, उसका पैनकार्ड नंबर और दी गई राशि के साथ संस्था द्वारा जारी प्रमाणपत्र का नंबर भी भरना होगा । इस प्रमाणपत्र के बिना आयकर में छूट दानदाता को नहीं मिलेगी।

Khabar Abtak

Related Articles

Back to top button