जुर्माने के साथ 31 तक दाखिल कर सकते हैं लेखा वर्ष 2022-23 की आई.टी. आर.
गोहाना :-24 दिसम्बर : लेखा वर्ष 2022-23 की इनकम टैक्स रिटर्न (आई.टी.आर.) एक हजार रुपए से पांच हजार रुपए के जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक दायर की जा सकती है।
रविवार को यह खुलासा गोहाना सी.ए. एसोसिएशन के अध्यक्ष कर्मबीर लठवाल ने किया। कर्मबीर लठवाल के अनुसार बिना ऑडिट वाले केसों के लिए आई.टी. आर. दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 थी। इसी तरह से ऑडिट वाले केसों के लिए यह आखिरी तारीख 31 अक्तूबर 2023 थी।
गोहाना सी.ए. एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि अंतिम तिथियां बीत जाने के बावजूद आयकर विभाग 31 दिसंबर तक जुर्माने के साथ आई.टी. आर. दाखिल करने की सुविधा दे रहा है। यह जुर्माना वार्षिक आय 2.50 लाख से 5 लाख के बीच होने पर एक हजार रुपए और 5 लाख से अधिक आय के लिए 5 हजार रुपए के जुर्माने के साथ दाखिल की जा सकती है।
कर्मबीर लठवाल ने स्पष्ट किया कि अगर आई.टी.आर. समय पर फाइल हो गई, पर कोई गलती रह गई अथवा आय कम या ज्यादा दिखा दी गई, तब उसे बिना लेट फीस दुरुस्त किया जा सकता है। 31 दिसंबर के बाद आई.टी. आर. दाखिल करने पर एक से पांच हजार के जुर्माने के साथ देय टैक्स की न्यूनतम 25 और अधिकतम 50 प्रतिशत पैनल्टी अलग से देनी होगी।