31 जुलाई तक किसान फसल बीमा योजना का पंजीकरण अवश्य करें – एलडीएम हरीश वर्मा
15 अगस्त तक किसान फसल बीमा योजना पोर्टल पर संपूर्ण डाटा अपलोड करें

सोनीपत, 23 जुलाई। जिला प्रबंधक लीड बैंक मैनेजर हरीश वर्मा ने बताया कि उपायुक्त सुशील सारवान व निदेशालय पंचकूला के आदेश अनुसार उप कृषि निदेशक के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर खरीफ सीजन की तैयारी के लिए सभी बैंक प्रबंधकों को आदेश दिए गए, कि सभी ऋणी किसानों का प्रीमियम 31 जुलाई तक अवश्य काटे और 15 अगस्त तक पूरा डाटा किसान की फसल अनुसार व फसल गाँव के अनुसार पोर्टल पर अवश्य अपलोड करना सुनिश्चित करें। ताकि किसान का बीमा किया जा सके और SLBC द्वारा भी स्पष्ट आदेश दिए गए है। सभी बैंक प्रबंधकों को बताया की समय रहते अपने पूर्ण डाटा को सभी बैंक चैक कर ले ताकि सही फसल का बीमा किया जा सके। और पोर्टल पर भी फसल गाँव के अनुसार अपलोड करे तथा सभी बैंक प्रबंधक अगर कोई किसान बीमा ना करवाने के लिए लिखित में नहीं देता है। तो बैंक रिकॉर्ड अनुसार बीमा करना सुनिश्चित करे।
सहायक सांख्यिकी अधिकारी विनोद हुड्डा ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सभी बैंक अपना कार्य तत्परता व सावधानी पूर्ण करें। ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। सभी बैंक प्रबंधको को बताया कि खरीफ सीजन में प्रीमियम काटने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है,और यह योजना सभी किसानो के लिए भी स्वैधिक है। और जो ऋणी किसान बीमा नहीं करवाना चाहता है। वह 24 जुलाई तक सम्बन्धित बैंक में लिखित में दे सकते है। अन्यथा ऋणी किसानों का बीमा बैंक द्वारा कर दिया जाएगा, और जिस किसान ने फसल बदल कर बोई है। वह भी बैंक में समय रहते सूचना दे ताकि सही फसल का प्रीमियम काटा जा सके। इसके अतिरिक्त बताया कि धान फसल के लिए 2124.98 रुपए प्रति हेक्ट, कपास फसल के लिए 5435.05 रुपए प्रति हेक्ट, बाजरे फसल के लिए 1024.36 रुपए प्रति हेक्ट, और मक्का फसल के लिए 1089.74 रुपए प्रति हेक्ट. के हिसाब से किसान को प्रीमियम देना होगा, और गैर ऋणी किसान बीमा करवाना चाहता है। तो किसी भी CSC केंद्र पर जाकर फसल बीमा करवा सकते हैं, और बताया कि किसानो को प्राकृतिक आपदा में होने वाली फसल हानि की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। यह योजना बेहद कम प्रीमियम दरो पर व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है। किसान धान, बाजरा मक्का की फसलों के लिए बीमित राशि का केवल 2% और कपास फसल के लिए 5% देना होता है। और शेष बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।
फसल बीमा कम्पनी (HDFC Ergo) से जिला प्रबन्धक सचिन कुमार ने सभी बैंक प्रबंधको को प्रीमियम काटने व पोर्टल पर अपलोड करने बारे आने वाली समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी ताकि बीमा करने में कोई परेशानी ना हो और बताया कि बीमित फसल में कोई स्थानीय आपदा ओलावृष्टि,जनभराव, भूस्खलन
आने पर व्यक्तिगत शिकायत कि सूचना 72 घंटे के अंदर ऑनलाइन, क्रोप इंश्योरेंस एप तथा कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पनाइन14447 के द्वारा दर्ज करवा सकते है। धान फसल को छोड़ कर अन्य फसलों में जल भराव के कारण होने वाली हानि योजना के अंदर शामिल है। यह योजना किसान की खेती को जोखिम मुक्त बनाने में अहम भूमिका अदा करती है। स्थानीय आपदा में हुए नुकसान की भरपाई भी करवाती है।
इस अवसर पर कृषि विभाग में सांख्यिकी सहायक आशुतोश, राजबीर सिंह और बीमा कम्पनी से अजित, मनोज, व विनोद व सभी बैंक प्रबंधक मौजूद रहे।