हरियाणा सरकार ने लिया ‘पंडित लख्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान’ योजना लागू करने का निर्णय-डीआईपीआरओ राकेश गौतम
पीपीपी में 1.80 लाख तक आय वाले कलाकार को 10,000 और 1.80 लाख से 3 लाख आय वाले कलाकार को मिलेगी 7,000 पेंशन

कला के क्षेत्र में 20 साल तक योगदान देने वाले कलाकार होंगे योजना के पात्र
सोनीपत, 08 मई। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में ‘पंडित लख्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान’ नामक एक नई योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ कलाकारों और लोक विधाओं के कलाकारों की वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी राकेश गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन कलाकारों ने अपने जीवन में सक्रिय रूप से कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है या जो अभी भी इस क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं, लेकिन वृद्धावस्था के कारण अब सक्रिय रूप से अपनी कला का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि कोई भी कलाकार जिन्होंने कम से कम 20 साल तक कला के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, वे इस योजना के लिए पात्र होंगे। आवेदक अपनी कला को समर्थन करने वाले दस्तावेजों और अखबारों में छपी खबरों और आवेदन फॉर्म के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र कलाकारों को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता के रूप में 7000 व 10,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। योजना का लाभ उठाने के लिए कलाकारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
योजना की पात्रता की शर्त:-
‘पंडित लख्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान’ योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। आवेदक की परिवार पहचान पत्र में आयु 60 होनी चाहिए। यदि परिवार पहचान पत्र में सालाना आय 1.80 लाख है तो 10,000 रुपये और यदि परिवार पहचान पत्र में सालाना आय 1.80 लाख से 3 लाख है तो 7,000 रुपये पेंशन मिलेगी।
ऑनलाइन करना होगा आवेदन:-
‘पंडित लख्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान’ के लिए योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे। आवेदन पत्र उपलब्ध होने के बाद आवेदक को इसे भरना होगा और साथ में मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। आवेदनों की अच्छी तरह से जांच की जाएगी और वेरिफिकेशन के बाद पात्र आवेदकों की लिस्ट विभाग द्वारा गठित स्पेशल कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। समिति आवेदकों की वित्तीय स्थिति एवं कलात्मक योगदान दोनों को ध्यान में रखते हुए योजना के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदनों का मूल्यांकन करेगी। मानदेय के लिए पात्र लाभार्थियों की अंतिम सूची समिति द्वारा पूर्णत: योग्यता के आधार पर तैयार की जाएगी।