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पैन और आधार कार्ड लिंक्ड नहीं किया तो 20 फीसदी कटेगा टी.डी.एस.

31 मार्च 2023 के बाद के लिए आ रहे हैं रिकवरी के नोटिस

 

गोहाना :- 8 दिसम्बर : 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक न करवाने वालों के पास टी. डी. सी. के रिकवरी नोटिस आ रहे हैं। उन्होंने टी. डी. एस. 1 प्रतिशत की दर से काटा था, पर आयकर विभाग उन्हें 20 प्रतिशत की दर से जमा करवाने का आदेश दे रहा है। अनलिंक्ड पैन कार्ड अवैध घोषित कर दिए गए हैं तथा टी. डी. सी. पूरे 20 प्रतिशत की दर से वसूलने का प्रावधान किया गया है।

शुक्रवार को यह खुलासा गोहाना सी. ए. एसोसिएशन और गोहाना टैक्स बार एसोसिएशन के साझे अध्यक्ष कर्मबीर लठवाल ने किया। उनके अनुसार जिन भी लोगों ने अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को 31 मार्च 2023 तक लिंक नहीं करवाया था, उन सब के पैन कार्ड अब इनवैलिड हो गए हैं।

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लठवाल ने बताया कि ऐसे लोगों ने अब तक रूटीन में एक प्रतिशत टी. डी. एस. काटा था, लेकिन आधार कार्ड से लिंक्ड न होने से आयकर विभाग ने रिकवरी के नोटिस भेज दिए हैं। जो लोग पहले एक प्रतिशत टी. डी. एस. काट चुके हैं, नोटिसों में विभाग उनको 20 प्रतिशत के रेट से टी. डी. एस. जमा करवाने के लिए कह रहा है।

गोहाना सी. ए. एसोसिएशन और गोहाना टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि जिन के पैन कार्ड इनऑपरेटिव या इनवैलिड हैं, वे आयकर विभाग की वेबसाइट पर जा कर 1000 रुपए के शुल्क का भुगतान कर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं।

Khabar Abtak

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