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एमनेस्टी स्कीम के लिए 12.5 प्रतिशत राशि पहले चुकानी होगी

गोहाना :-3 नवम्बर : जी.एस.टी. होल्डर एमनेस्टी स्कीम से तभी लाभान्वित हो सकेंगे जब वे डिमांड की राशि का 12.5 प्रतिशत एडवांस में जमा करवा देंगे। शुक्रवार को यह खुलासा गोहाना सी.ए. एसोसिएशन के अध्यक्ष कर्मबीर लठवाल ने किया। उनके अनुसार स्कीम के तहत आवेदन 31 जनवरी 2024 तक किए जा सकेंगे। एमनेस्टी स्कीम 2 नवंबर को जारी की गई है।

लठवाल के अनुसार एमनेस्टी स्कीम में अपील केवल उस आदेश के लिए हो सकेगी जिसे धारा 73 और 74 के अंतर्गत जारी किया गया होगा। वह आदेश 31 मार्च 2023 से पहले का होना चाहिए । अगर आदेश किसी अन्य धारा के तहत हुआ होगा, तब उसके प्रति अपील नहीं हो सकेगी।

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सी. ए. एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि एमनेस्टी स्कीम का लाभ केवल उन्हीं जी. एस. टी. धारकों को मिलेगा जिनसे टैक्स की डिमांड की गई है। पैनल्टी के लिए यह आदेश लागू नहीं होगा। एमनेस्टी स्कीम में उस अवस्था में अपील दोबारा हो सकेगी जब किसी अपील को 90 दिन के बाद करने के आधार पर रिजेक्ट कर दिया गया था।

कर्मबीर लठवाल के अनुसार एमनेस्टी स्कीम का फायदा तभी मिल सकेगा जब जी. एस. टी. की डिमांड की राशि का 12.5 प्रतिशत एडवांस में पहले भर दिया जाएगा। यह भुगतान करने के बाद अपील तब करनी होगी जब भुगतान जी.एस.टी. के पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा।

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