सीवर व सेप्टिक टैंक सफाई के लिए टोल फ्री सुविधा, मैनुअल स्कैवेंजिंग पर पूर्ण प्रतिबंध-निगमायुक्त हर्षित कुमार
सोनीपत, 02 अप्रैल। नगर निगम आयुक्त हर्षित कुमार ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में सीवर लाइन एवं सेप्टिक टैंक से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। नागरिक अपनी शिकायतें नगर निगम के टोल फ्री नंबर 9053018104 पर दर्ज करवा सकते हैं, जिनका निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।
आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सफाई कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (पीईएमएसआर, 2013) के तहत मैनुअल स्कैवेंजिंग पूर्णत: प्रतिबंधित है और इसका उल्लंघन करने पर सख्त दंड का प्रावधान है। पहली बार उल्लंघन करने पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना, दूसरी बार 1 लाख रुपये तक का जुर्माना तथा बार-बार उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना और दो वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि नगर निगम सोनीपत द्वारा आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए ‘सुपर सकर मशीन’ के माध्यम से सीवर लाइन और सेप्टिक टैंक की सफाई करवाई जा रही है, जिससे न केवल सफाई व्यवस्था में सुधार हो रहा है, बल्कि मानव जीवन की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो रही है।
नगर निगम आयुक्त ने निगमवासियों से अपील की कि वे किसी भी स्थिति में मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रोत्साहित न करें और यदि उन्हें सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई करवानी हो तो नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधा का ही उपयोग करें। उन्होंने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक शहर का निर्माण करना है, जिसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नगर निगम लगातार जनहित में कार्य करते हुए शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

