बिना पंजीकृत डिस्लज ऑपरेटरों पर होगी सख्त कार्रवाई-आयुक्त हर्षित कुमार
सेप्टिक टैंक सफाई के लिए निर्धारित शुल्क व नियम तय, उल्लंघन करने पर किया जाएगा भारी जुर्माना
सोनीपत, 02 अप्रैल। नगर निगम आयुक्त हर्षित कुमार ने शहर में स्वच्छता व्यवस्था को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत सभी डिस्लज ऑपरेटरों के लिए निगम में पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
आयुक्त ने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकरण के कार्य करते पाए जाने वाले किसी भी डिस्लज ऑपरेटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में भारी जुर्माना लगाने के साथ-साथ संबंधित ट्रैक्टर-टैंकर को जब्त करने की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने आमजन को भी सूचित करते हुए कहा कि वे अपने शौचालय के सेप्टिक टैंक की सफाई केवल नगर निगम से पंजीकृत डिस्लज ऑपरेटरों से ही करवाएं। इसके लिए प्रति टैंकर 1200 रुपये शुल्क नगर निगम प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा प्रत्येक डिस्लज ऑपरेटर को यह अनिवार्य किया गया है कि सेप्टिक टैंक से निकाले गए अपशिष्ट (कीचड़) को केवल शहर में स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) पर ही डाला जाए। किसी भी अन्य स्थान पर अपशिष्ट डालना पूर्णत: प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि यदि कोई डिस्लज ऑपरेटर शहर में कहीं भी खुले में अपशिष्ट डालते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 292 एवं 309 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहली बार उल्लंघन पर 5 हजार रुपये, दूसरी बार 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा तथा तीसरी बार उल्लंघन करने पर वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
आयुक्त हर्षित कुमार ने नागरिकों से अपील की कि वे स्वच्छता बनाए रखने में नगर निगम का सहयोग करें और केवल अधिकृत ऑपरेटरों की सेवाएं ही लें। किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत के लिए नगर निगम सोनीपत के दूरभाष नंबर 0130-2230500 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नगर निगम शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

