गोहाना में कांवड़ शिविर के संचालकों को कांवड़ियों की रखनी होगी पूरी डिटेल
कांवड़ शिविरों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाना जरुरी होगा
गोहाना :-24 जुलाई : प्रत्येक कांवड़ शिविर के संचालक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह उसके शिविर में आने वाले हर कांवड़िए के नाम, पते और मोबाइल नंबर की पूरी डिटेल रखे। यह निर्देश बुधवार को गोहाना पुलिस जिले के डी.सी.पी. रवींद्र तोमर ने दिया । वह अपने कार्यालय में सब थानों के एस.एच. ओ., पुलिस चौकियों के प्रभारियों, ट्रैफिक पुलिस के प्रभारी सहित ए.सी.पी. सोमबीर सिंह की बैठक को संबोधित कर रहे थे ।
रवींद्र तोमर के अनुसार पुलिस अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि कांवड़ शिविरों में जारी एडवाइजरी का पूरा पालन हो । उनके अनुसार कांवड़ शिविर सड़क के केवल बायीं ओर तथा सड़क से 50 मीटर की दूरी पर लगाने होंगे। शिविर के सामने बल्ली लगा कर अलग से लेन बनानी होगी। कांवड़ शिविरों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाना लाजिमी होगा। शिविर न तो तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजा सकेंगे, न ही भड़काऊ और सांप्रदायिक गाने इस्तेमाल कर सकेंगे।
डी.सी.पी. ने कहा कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए कांवड़ शिविरों के संचालकों को ज्यादा से ज्यादा स्वयंसेवक नियुक्त करने होंगे । संचालकों को अपने शिविर में अतिरिक्त गंगा जल भी उपलब्ध करवाना होगा। किसी प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना और भगदड़ से बचाव के लिए चिकित्सा और अग्निशमन सुविधाओं का प्रबंध करना होगा। संचालकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके शिविर में आतिशबाजी, बम-पटाखे, रॉकेट आदि का प्रयोग न हो ।
गोहाना पुलिस जिले के डी.सी.पी. रवींद्र तोमर ने कहा कि कांवड़ शिविर किसी धर्म विशेष की भावना को ठेस पहुंचाने वाले फोटो या पोस्टर के प्रयोग की अनुमति नहीं देंगे। इसी क्रम में संचालकों को कड़ी निगाह रखनी होगी कि उनके शिविर में किसी श्रद्धालु के पास लाठी, डंडा, हॉकी, तलवार, भाला, फरसा सहित किसी भी प्रकार का कोई हथियार न हो । किसी भी शर्त का पालन न होने पर हरियाणा पुलिस एक्ट, 2007 की धारा 72 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।


