हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में बदले छुट्टी के नियम, बायोमेट्रिक हाजिरी अब अनिवार्य

गोहाना :-14 जुलाई : उच्चतर शिक्षा विभाग ने सरकारी कॉलेजों में नियुक्त प्राध्यापकों के लिए पूरी सख्ती कर दी है। जहां छुट्टी लेने के नियम बदल दिए गए हैं, वहीं उनके लिए सुबह 9:30 बजे कॉलेज में न पहुंचने पर एबसेंट लग जाएगी। हाजिरी भी बायोमेट्रिक मशीन से लगेगी। इस मशीन से हाजिरी दर्ज करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। जिस दिन यह हाजिरी नहीं होगी, उस दिन का वेतन कट जाएगा । एक वक्त वह था जब कॉलेजों में प्राध्यापकों की हाजिरी लगती ही नहीं थी। जिस समय पीरियड होते थे, आते थे, पीरियड ले कर फ्री हो जाते थे और चलते बनते थे । इस आजादी पर अंकुश लगाने के लिए पहले सुबह के वक्त की हाजिरी कंपलसरी की गई। उसके बाद कॉलेज बंद होने के दूसरे वक्त की उपस्थिति को भी जरूरी कर दिया गया। अब इस सख्ती को और बढ़ाते हुए बायोमेट्रिक मशीन की हाजिरी को अनिवार्य कर दिया गया है। उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्राध्यापक अपनी हाजिरी बायोमेट्रिक मशीन से लगाएंगे। जिस दिन की यह हाजिरी नहीं होगी, उस दिन का वेतन काट लिया जाएगा। जो प्राध्यापक सुबह 9:30 बजे कॉलेज में पहुंच कर इस मशीन से हाजिरी नहीं लगा सकेंगे, उनकी अनुपस्थिति लग जाएगी। इतना ही नहीं, अब प्रत्येक कॉलेज प्राध्यापक के लिए कॉलेज में 5:30 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य कर दिया गया है। पीरियड कितने हैं, कितनी देर के हैं, इस का कोई अर्थ अब नहीं होगा ।
प्राध्यापकों द्वारा छुट्टी लेने के नियम भी बदल दिए गए हैं। इस समय एप्लिकेशन या मोबाइल फोन से छुट्टी मिल जाती है। उसका रिकॉर्ड भी केवल कॉलेज के पास होता है।
नई व्यवस्था में अवकाश ग्रहण करने के लिए ई-मेल भेजनी होगी। किसी भी अन्य माध्यम से छुट्टी के अनुरोध पर अब विचार नहीं किया जाएगा।
ई-मेल से अवकाश के प्रावधान से अब उच्चतर शिक्षा विभाग जब चाहेगा, तभी छुट्टी के आवेदन की ई-मेल को फॉरवर्ड करने का आदेश दे सकेगा। इससे अवकाश को ले कर होने वाली सब अनियमितताओं पर अब पूर्ण विराम लग जाएगा ।


