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सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा छूट प्राप्त विभागों/संगठनों को छूट प्राप्त फास्टैग प्राप्त करने के लिए करें आवेदन-उपायुक्त सुशील सारवान

सोनीपत,( अनिल जिंदल )26 जून। उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा देश में फास्टैग सिस्टम द्वारा नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस वे पर टोल शुल्क वसूला जाता है, ताकि किसी भी टोल पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने बताया कि मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी में देश के कुछ गणमान्य पदों पर कार्यरत लोगों को फास्टैग से छूट दी गई, जिन्हें टोल शुल्क नहीं देना पड़ता।

उन्होंने बताया कि सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा छूट प्राप्त विभागों/संगठनों को छूट प्राप्त फास्टैग जारी किया जाता है, वे सभी फास्टैग छूट पोर्टल https://exemptedfastag.nhai.org/Exemptedfastag/home.aspx के माध्यम से तीन महीने के भीतर अपने आवेदन जमा करवाएं। उन्होंने बताया कि छह महीने की अवधि के बाद, जिन वाहनों पर छूट प्राप्त फास्टैग नहीं होगा, उन्हें उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान किए बिना टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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उपायुक्त ने बताया कि सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत के राष्टï्रपति, उप-राष्टï्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, लोकसभा के अध्यक्ष, संघीय मंत्रीमंडल के मंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति, संघ के राज्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्र के उप-राज्यपाल, सेनाध्यक्ष जो पूर्ण जनरल अथवा समकक्ष रैंक पर हो, राज्य विधान परिषद के सभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद सदस्य, आर्मी कमांडर अथवा उप-सेनाध्यक्ष तथा अन्य सेनाओं में समकक्ष रैंकधारी, राज्य में संबंधित राज्य सरकार के मुख्य सचिव, भारत सरकार के सचिव, राज्य सभा के सचिव, लोकसभा के सचिव, सरकारी दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी अधिकारी, अपने संबंधित राज्य में किसी राज्य की विधानसभा अथवा विधान परिषद के सदस्य, यदि वह राज्य के संबंधित विधानमण्डल द्वारा जारी अपना पहचान पत्र प्रदर्शित करते हैं, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के पुरस्कार-प्राप्तकर्ता व्यक्ति यदि ऐसे पुरस्कार के लिए उपयुक्त अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित अपना फोटो युक्त पहचान पत्र प्रदर्शित करते है तथा रक्षा मंत्रालय, जिसमें वे भी शामिल है जो भारतीय टोल(सेना और वायुसेना) अधिनियम, 1901 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधो के अनुसार छूट के लिए पात्र है, जिन्हें नौसेना पर भी लागू किया गया है।

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